सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी में सचिव अशोक धुर्वे पर भ्रामक जवाब देने के आरोप
दुर्गेश यादव मध्यप्रदेश हेड जन जन की आवाज न्यूज़ 24
बैतूल। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर ग्राम पंचायत ढुमका रैय्यत सचिव अशोक धुर्वे के जवाब पर सवाल उठ रहे हैं। आवेदक का आरोप है कि मांगी गई जानकारी का स्पष्ट एवं दस्तावेजी जवाब देने के बजाय ऐसा पत्र दिया गया है, जिसे वह भ्रामक और अपूर्ण मान रहा है। सचिव पहले जानकारी देने के बजाय ग्राम पंचायत में बुलाने का पत्र जारी करता
आवेदक का कहना है कि आरटीआई आवेदन में जिन बिंदुओं पर जानकारी एवं अभिलेख मांगे गए थे, उनके संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके चलते पूरे मामले में संबंधित रिकॉर्ड की जांच की मांग उठ रही है।
आरटीआई अधिनियम की धारा 18 में अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या सूचना मिलने की स्थिति में शिकायत का प्रावधान है। वहीं धारा 19 के तहत आवेदक प्रथम अपील कर सकता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे द्वितीय अपील का भी प्रावधान है।
आवेदक ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि आरटीआई आवेदन, सचिव द्वारा दिए गए जवाब तथा संबंधित मूल अभिलेखों का परीक्षण कर वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यदि जवाब में तथ्यात्मक विसंगति पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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