हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में हुक्का बारों पर सख्ती, मेनू से गायब हुआ हुक्का वाराणसी । इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हुक्का बार कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 70 से ज्यादा कैफे-रेस्तरां की याचिकाएं एक झटके में खारिज कर दीं और दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी, किसी भी रूप में हुक्का बार नहीं चल सकता। चाहे रेस्टोरेंट ने तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत स्मोकिंग जोन ही क्यों न बना रखा हो, ये बहाना अब नहीं चलेगा। वाराणसी में मची हड़कंप फैसले के बाद वाराणसी में हुक्का उद्योग की शामत आ गई है। कई नामी रूफटॉप कैफे ने अपने मेनू से हुक्का हटा दिया है तथा सोशल मीडिया पर लगे हुक्का बार से जुड़े पोस्ट और रील डिलीट करने शुरू कर दिए हैं। मतलब, अब 'चल यार हुक्का बार' नहीं, बल्कि 'चलो यार कहीं और चलते हैं' बोलना पड़ेगा। गौरतलब है कि एक अभियान चलाकर शहर में चल रहे हुक्का बार को उजागर किया था। सबसे ज्यादा कम उम्र के बच्चे इसका शिकार हो रहे थे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की एसओजी-2 की लिस्ट और पिछले 2 साल में पुलिस...