व्यावसायिक इकाइयों के लिए नियम सख्त, घरेलू व कृषि उपयोग को मिली छूट
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देवरिया: बिना NOC भूजल निकाला तो होगी 2 साल की जेल, ₹5 लाख का जुर्माना!
व्यावसायिक इकाइयों के लिए नियम सख्त, घरेलू व कृषि उपयोग को मिली छूट
जन जन की आवाज न्यूज़, 24 देवरिया
देवरिया जिले में भूजल के व्यावसायिक दोहन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के भूजल निकालने वालों पर अधिनियम की धारा-14 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु और नियम:
- किसके लिए NOC अनिवार्य?
- जिले में संचालित सभी ईंट-भट्ठे, RO वाटर प्लांट, होटल, रेस्तरां और औद्योगिक इकाइयाँ।
- किन्हें मिली छूट?
- आम जनता के घरेलू उपयोग और किसानों की कृषि सिंचाई के लिए भूजल निकालने हेतु NOC की आवश्यकता नहीं होगी।
- सख्त सजा व जुर्माना (धारा-14):
- नियम तोड़ने पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना।
- 1 से 2 वर्ष तक का कारावास (जेल)।
- जिले की वर्तमान स्थिति:
- देवरिया में अब तक केवल 64 भूजल दोहन इकाइयों ने ही NOC प्राप्त की है।
- शेष सभी संबंधित संस्थानों को तुरंत प्रक्रिया पूरी कर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।
इस उच्चस्तरीय बैठक में भूगर्भ जल विभाग, लघु सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि, उद्यान, जल निगम, उद्योग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों समेत सभी खंड विकास अधिकारी (BDO) मौजूद रहे।



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